भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारतीय संविधान इस बात की पुष्टि करता है। 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्रता मिलने के बाद देश को अखंड बनाने और एक कानून बद्ध तरीके से चलाने के लिए संविधान का निर्माण किया गया। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है और जिस दिन यह पूरा हुआ और सभा ने इसे अपनाया उस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है।
राष्ट्रीय संविधान दिवस पर 10 लाइन (Ten Lines on National Constitution Day in Hindi)
आज इस लेख के माध्यम से हम राष्ट्रीय संविधान दिवस के बारे में जानेंगे। आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी हो।
Rashtriya Samvidhan Divas par 10 Vakya – Set 1
1) भारत में हर वर्ष नवंबर महीने की 26 तारीख को राष्ट्रीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है।
2) भारत के संविधान को अंगीकार करने के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष इस दिन को मनाया जाता है।
3) सन् 1949 में 26 नवंबर के दिन भारत के संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया था।
4) भारत में सन् 2015 में हर साल 26 नवंबर को राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाने की घोषणा की गई थी।
5) इसी दिन हमारा संविधान कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन बाद पूरा करके अंगीकार किया गया था।
6) इस दिन संविधान को अपनाने के बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था।
7) संविधान निर्माता बाबा अंबेडकर की 125वीं वर्ष जयंती के रूप में भी इसे मनाने का निर्णय लिया गया।
8) वर्ष 2015 से पहले 26 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय कानून दिवस मनाया जाता था।
9) भारतीय संविधान विश्व के सभी देशों में सबसे लम्बा लिखित संविधान है जिसमें 395 अनुच्छेद है।
10) संविधान देश और देश के लोगों को एक नियम से चलने का मार्ग दिखाता है और कानून व्यवस्था का निर्णय करता है।
यह भी देखें: राष्ट्रिय संविधान दिवस पर निबंध
Rashtriya Samvidhan Divas par 10 Vakya – Set 2
1) बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर को श्रद्धांजलि देने के रूप में भारत में 26 नवंबर 2015 को संविधान दिवस मनाना तय किया गया।
2) इस दिन को लोगों में संवैधानिक मूल्यों के पालन करने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है।
3) इस दिन को लोगों में आपसी एकता और भाईचारा बनाकर एक साथ रहने के उद्देश्य से भी मनाया जाता है।
4) संविधान दिवस स्कूल और कॉलेजों में कई प्रतियोगिताएं और कार्यक्रमों के माध्यम से मनाया जाता है।
5) यह दिन हमें अपने इतिहास और महान लोगों की याद दिलाता है और उनके आदर्शों का पालन करने के लिए प्रेरित करता है।
6) संविधान दिवस पर अवकाश नहीं रहता और देशभर में यह कई संस्थानों और कार्यालयों में मनाया जाता है।
7) इस दिन संविधान दिवस मनाने का आरम्भ देश के 14वें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया।
8) संविधान दिवस की घोषणा भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने की थी।
9) 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने के निर्णय में देश के सभी राजनीतिक दलों ने समर्थन किया।
10) संविधान ने भारत को एक लोकतांत्रिक देश के रूप में प्रगति और विकास के एक नए युग में प्रवेश कराया।
संविधान दिवस वह अवसर है जो हमें अपने कानूनी अधिकारों को जानने का मौका देता है। संविधान हमें शांति से जीने और अपने जीवन में एक निश्चित तौर-तरीकों से प्रगति करने का अधिकार देता है। संविधान दिवस के दिन शिक्षण संस्थानों के साथ सरकारी संस्थानों में भी कुछ कार्यक्रम किये जाते हैं।
सम्बंधित जानकारी:
संविधान दिवस पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न : Frequently Asked Questions on Constitutional Day / Samvidhan Diwas
उत्तर – 26 नवंबर 2015 को पहली बार संविधान दिवस के रूप में मनाया गया।
उत्तर – 26 जनवरी सन् 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया।
उत्तर – भारत के संविधान को प्रेम बिहारी रायजादा ने इटैलिक अक्षरों में अपने हाथों से लिखा, जिसमें लगभग 6 महीने का समय लगा था।